हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डीओ नोट पर तबादला करवाने वाले अधीक्षक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने आदेश दिए कि इस राशि में से 15 हजार रुपये प्रतिवादी को देने होंगे और शेष 15 हजार रुपये हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा करवाने होंगे। अदालत ने 11 अक्तूबर को अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट के ध्यान में यह मामला आने के बाद न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिए हैं।

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